रविवार, 27 नवंबर 2022

RT @NCIBHQ: आवश्यक जानकारी :~ ————————- किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।

https://twitter.com/VPSINGHSITU/status/1596867494031265792

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